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सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया

मोदी ने 2019 में अपने चुनावी भाषण के लिए राहुल गांधी पर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं

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पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ यहां विधायक/एमएलसी अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।

मोदी ने कर्नाटक में 2019 में अपने चुनावी भाषण के लिए राहुल गांधी पर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं।

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार जिले में एक जनसभा के दौरान कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी की और पूरे देश को बैंकों की कतार में खड़ा कर दिया।

गांधी ने अपने भाषण में कहा, उन्होंने (नरेंद्र मोदी) ने आम लोगों के पैसे को बैंकों से निकालने के लिए आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और आम लोगों का पैसा उनके 15 दोस्तों को दिया गया।

गांधी ने कहा था, चोरों का एक समूह है। उनके पास एक टीम है। वे आपकी जेब से पैसे ले रहे हैं। किसानों, छोटे व्यापारियों से पैसे छीन रहे हैं और उन 15 दोस्तों को दे रहे हैं। यह दावा करते हुए कि यह काले धन के खिलाफ लड़ाई है। पीएम नरेंद्र मोदी आपको बैंकों की कतार में खड़ा किया, आपकी जेब से पैसा लिया और बैंकों में जमा किया और फिर आपको पता चला कि आपका पैसा नीरव मोदी ने ले लिया है, जो 35,000 करोड़ रुपये लेकर देश छोड़कर भाग गया।

नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी के अलावा नामों की एक लंबी सूची है। अब, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अगर हम और खोजते हैं, हमें कुछ और मोदी मिलेंगे।

13 अप्रैल, 2019 को कोलार में राहुल गांधी के भाषण के आधार पर, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि यह मोदी उपनाम वाले लोगों पर अपमानजनक बयान था।

वरिष्ठ वकील और बिहार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने आईएएनएस को बताया, राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। उनका (सुशील मोदी) भी मोदी उपनाम है और चुनाव का समय होने के कारण, उनका बयान मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है।

सुशील मोदी की ओर से संजीव चौरसिया मुकदमे के गवाह के रूप में अदालत में पेश हुए। उनके अलावा सुशील मोदी की ओर से सड़क निर्माण मंत्री नितिन नबीन, मनीष कुमार, भाजयुमो बिहार के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध झा, अधिवक्ता अर्जुन कुमार और अधिवक्ता रत्नेश कुमार अदालत में पेश हुए।

संजय ने कहा, मंगलवार को अदालत ने संजीव चौरसिया का बयान दर्ज किया। हालांकि, हमारे दो और गवाह नितिन नबीन और मनीष कुमार भी अदालत में मौजूद थे, लेकिन समय की कमी के कारण उनके बयान अदालत में दर्ज नहीं किए गए।

संजय ने कहा, मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। हमें उम्मीद है कि नितिन नबीन और मनीष कुमार के बयान अगली सुनवाई में दर्ज किए जाएंगे।

--आईएएनएस

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