तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एमके स्टालिन (MK Stalin) के नेतृत्व वाली डीएमके (DMK) सरकार में मंत्री के पोनमुडी (K Ponmudy) को तीन साल जेल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार, 21 दिसंबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को यह सजा सुनाई. इससे पहले 2016 में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था.
क्या मामला था?
यह मामला 2011 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने के.पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ 2006-2011 की अवधि के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले से संबंधित है. उस दौरान पोनमुडी खान खनिज (Mines & Mineral) मंत्री थे. 2016 में एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने पोनमुडी को बरी कर दिया था.
आय से अधिक संपत्ति के मामला: के पोनमुडी और उनकी पत्नी के पास 65.99 प्रतिशत (1.79 करोड़ रुपये) अधिक संपत्ति है.
पोनमुडी पर क्या आरोप लगे हैं?
जुलाई में, पोनमुडी और उनके बेटे कल्लाकुरिची से सांसद गौतम सिगामणि से ईडी ने पूछताछ की थी. ईडी ने आरोप लगाया है कि पोनमुडी ने 2006 और 2011 के बीच खान और खनिज (Mines and Minerals) मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु लघु खनिज रियायत अधिनियम का उल्लंघन किया था.
साथ ही पोनमुडी पर वनूर ब्लॉक के पूथुराई में एक अवैध लाल रेत खदान आवंटित करने का भी आरोप लगाया है, जिसकी कीमत लगभग 28.37 करोड़ रुपये थी.
कौन हैं के पोनमुडी?
तमिल नाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले पोनमुडी पीएचडी होल्डर हैं और उन्होंने कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है. बाद में वह डीएमके में शामिल हुए.
वह 1989 में विल्लुपुरम से पहली बार विधायक बने. छह बार के विधायक, 72 वर्षीय पोनमुडी वर्तमान में कल्लाकुरिची जिले के तिरुक्कोयिलुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विल्लुपुरम-कल्लाकुरिची बेल्ट में काफी प्रभाव रखते हैं. उन्हें अल्पसंख्यक वोटों को डीएमके की ओर लाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई है.
फिलहाल वे डीएमके सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं.
मंत्री पद हाथ से गया, क्या अब जाएगी विधायकी?
हां, इससे संबंधित कानून- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) कहती है कि कोई भी विधायक "किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और दो साल या इससे ज्यादा की कैद की सजा सुनाई गई है, इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और रिहाई के बाद से 6 साल की एक और अवधि के लिए इस पद के लिए अयोग्य बना रहेगा.
लेकिन पोनमुडी की विधायकी तुरंत नहीं जाएगी: अदालत ने पोनमुडी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया क्योंकि वर्तमान में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार है.
वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल ने सीएम एमके स्टालिन की सिफारिश को मंजूरी दे दी और के पोनमुडी से लेकर उच्च शिक्षा विभाग को पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरएस राजकन्नप्पन को सौंप दिया है.
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