नई दिल्ली, 13 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम महिला(विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया। यह अधिनियम 'तीन तलाक' को अपराध करार देता है। कोर्ट का यह आदेश मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक नई याचिका के संदर्भ में आया है।
नई दिल्ली, 13 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम महिला(विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया। यह अधिनियम 'तीन तलाक' को अपराध करार देता है। कोर्ट का यह आदेश मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक नई याचिका के संदर्भ में आया है।
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