मदुरै में मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिल में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 अंक ज्यादा देने के आदेश दिए हैं. इसका कारण ये है कि इस भाषा में पूछे गए 49 सवालों का अनुवाद गलत था.
बता दें, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट के जरिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जाती है.
कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को तमिल में गलत अनुवाद किए गए सभी 49 सवालों के लिए चार अंक देने के आदेश दिए.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद टीके रंगराजन की जनहित याचिका पर कोर्ट ने सीबीएसई को फिर से रैंकिंग लिस्ट बनाने और उसके बाद प्रवेश प्रकिया शुरू करने के आदेश दिए.
रंगराजन ने अपनी याचिका में कहा कि सवाल के मुख्य शब्दों का गलत तरीके से अनुवाद किया गया था, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई.
(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)