GST इंटेलिजेंस महानिदेशक अहमदाबाद की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) के घरों से 196 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे. इस मामले में पीयूष जैन की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं. DGGI ने पीयूष जैन पर टैक्स अधिरोपित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में पीयूष जैन को 496 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस भेजा गया है. DGGI के अधिकारियों ने स्पेशल सीजेएम श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट में यह जानकारी साझा की.
DGGI और DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी इस बाबत कोर्ट में गवाही देने पहुंचे, लेकिन बचाव पक्ष की आपत्ति के चलते उनकी गवाही नहीं हो सकी.
क्या है मामला?
दरअसल कानपुर के आनंदपुरी निवासी कारोबारी पीयूष जैन पर 196 करोड़ रुपए नगद और 23 किलोग्राम विदेशी सोना मामले में दो अलग-अलग मामले विचाराधीन हैं. इन दोनों ही मामलों की सुनवाई स्पेशल सीजेएम कोर्ट में शुरू हो चुकी है. विशेष लोक अभियोजक भारत सरकार अंबरीश टंडन और अभियोजन अधिकारी राजेंद्र कुमार यादव ने गवाही शुरू करने की अपील कोर्ट से की थी.
अभियोजन अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद DGGI से विवेचक शंभूनाथ सिंह, DRI लखनऊ से संतोष तिवारी, SIO बद्रीश राय, असूचना अधिकारी इमरान उपस्थित हुए थे.
21 दिसंबर को अगली सुनवाई
बचाव पक्ष के वकील चिन्मय पाठक ने विरोध करते हुए कहा कि विवेचना चल रही है या फिर समाप्त हो चुकी है, इसकी कोई जानकारी अभियोजन ने बचाव पक्ष को नहीं दी है. इस पर अभियोजन की ओर से कहा गया कि पीयूष समेत चार अज्ञात पर चार्जशीट दाखिल की गई है. अज्ञात के संबंध में विवेचना चल रही है दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि 21 दिसंबर को इस मामले में आगे सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान पीयूष जैन बिमारी की वजह बताते हुए कोर्ट में हाजिर नहीं रहा.
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