ADVERTISEMENTREMOVE AD

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार-कहा-अकेले ड्राइव करते मास्क पहनना बेतुका

अकेले ड्राइव करते समय मास्क ना पहनने पर "चालान काटने को चुनौती दी गई थी "

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

कोविड-19 महामारी के दौरान किसी व्यक्ति के गाड़ी में अकेले ड्राइव करने पर मास्क लगाने को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को बेतुका करार दिया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यह आदेश अब तक क्यों है?

ADVERTISEMENTREMOVE AD

जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से जवाब मांगा है कि ये आदेश अब तक मौजूद क्यों है?

पीठ ने कहा कि "यह दिल्ली सरकार का आदेश है आप इसे वापस क्यों नहीं लेते.

यह वास्तव में बेतुका है, आप अपनी कार में बैठे हैं और आपको मास्क पहनना ही होगा?

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने एक ऐसी घटना साझा की जब एक व्यक्ति अपनी मां के साथ गाड़ी के शीशे चढ़ा कर कॉफी पी रहा था उस समय उसका चालान किया गया जो बिल्कुल गलत है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने उच्च न्यायालय के 7 अप्रैल 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने निजी कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले पर शामिल होने से मना कर दिया था.

वकील की बात पर पीठ ने कहा कि उस समय हालत अलग थे, लेकिन अब महामारी लगभग खत्म हो चुकी है."अपनी बात को बढ़ाते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि "यह फैसला दिल्ली सरकार ने पारित किया था, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था".

ADVERTISEMENTREMOVE AD

अप्रैल 2021में गाड़ी में मास्क पहनने को लेकर एकल पीठ ने क्या कहा था 

एकल पीठ का मास्क पर यह फैसला अप्रैल 2021 में आया था तब वकीलों की तरफ से एक याचिका पेश की गई थी. इस याचिका में अकेले ड्राइव करते समय मास्क ना पहनने पर "चालान काटने को चुनौती दी गई थी "

याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अकेले ड्राइव करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य है ताकि संक्रमण दर को कम किया जा सके.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×