ADVERTISEMENTREMOVE AD

उत्तरप्रदेश : 2 से ज्यादा बच्चों के लिए नई नीति की बात करता बुलेटिन पुराना है

साल 2021 के वीडियो को हाल का बताकर शेयर किया जा रहा है

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल के बुलेटिन का एक वीडियो वायरल है, जिसमें उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सिर्फ 2 बच्चों की नीति पर बात की जा रही है.

दावा: वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी परिवार को कोई भी सरकारी सब्सिडी और लाभ न मिलने की घोषणा की है. साथ ही ये भी कहा है कि 2 से अधिक बच्चों वाले परिवार के लोग स्थानीय चुनावों में भाग नहीं ले सकते.

साल 2021 के वीडियो को हाल का बताकर शेयर किया जा रहा है

पोस्ट का अर्काइव यहां देखा जा सकता है

(सोर्स: स्क्रीनशॉट/X) 

(यही दावा करते अन्य पोस्ट्स के अर्काइव यहां और यहां देखे जा सकते हैं। )

क्या यह सच है?: हाल का बताकर शेयर किया जा रहा ये वीडियो साल 2021 का है. इसके अलावा. 2 से अधिक बच्चों की नीति से जुड़ा ये बिल अब तक उत्तरप्रदेश में लागू नहीं किया गया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने वीडियो को कई कीफ्रेम में बांटा और उनमें से कुछ पर Google रिवर्स इमेज सर्च किया.

  • हमें रिपब्लिक भारत पर शो के वीडियो का लंबा वर्जन मिला.

  • इसे 11 जुलाई 2021 को अपलोड किया गया था.

  • यूट्यूब वीडियो में 16:25 वें मिनट के बाद, एंकर को दो-बच्चों की नीति के बारे में बोलते हुए सुना जा सकता है.

  • एंकर यह भी स्पष्ट करता है कि वह ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहा है न कि कानून के बारे में.

  • चूंकि इस रिपोर्ट को लिखे जाने के वक्त उत्तरप्रदेश विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए वर्तमान में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है.

  • हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू में क्रमशः 10 जुलाई 2021 और 16 अगस्त 2021 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने केवल उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 की एक रिपोर्ट और मसौदा विधेयक मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया है. पर ये बिल कानून का रूप नहीं ले सका.

क्या है ये प्रस्तावित बिल : 2021 में मुख्यमंत्री योगी के सामने जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक का अंतिम मसौदा पेश किया गया. इस मसौदे यानी कि ड्राफ्ट में..

  • कहा गया कि 2 बच्चे के मानदंड का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सार्वजनिक निगम के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नामित या नियुक्त होने के योग्य ना माना जाए.

  • साथ ही ये भी कहा गया कि उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं/सब्सिडी के लाभों और राशन कार्ड की सीमा (चार तक) से भी वंचित रखा जाना चाहिए था.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

निष्कर्ष : 2021 का वीडियो इस गलत दावे से शेयर किया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने को लेकर कुछ सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. अब तक उत्तरप्रदेश सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है.

(अगर आपक पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×