अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के रोजगार की रक्षा करने के मकसद से आव्रजन प्रक्रिया पर 60 दिन की रोक लगाने वाले सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि आव्रजन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित करने से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो रोजगार उद्देश्यों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवेश करना चाहते है लेकिन उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा जो पहले ही देश में रह रहे हैं.
इसे ‘‘बेहद शक्तिशाली आदेश’ बताते हुए ट्रम्प ने बुधवार को व्हाइट हाउस में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.
आव्रजन प्रक्रिया को रोककर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने पर बेरोजगार अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी. यह गलत और अन्यायपूर्ण होगा अगर वायरस के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के बजाय विदेश से आने वाले नए आव्रजक कामगारों को स्थान दिया जाए.’डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
इस सरकारी आदेश की एक प्रति व्हाइट हाउस ने जारी की है. इसमें कहा गया है कि नए प्रावधान अमेरिका के बाहर उन विदेशी नागरिकों पर लागू होंगे जिनके पास आव्रजक वीजा नहीं है.
आदेश में कहा गया है कि यह स्थगन उन विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगा जो ग्रीन कार्ड पर पहले ही देश में रह रहे हैं. इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों या निवेश श्रेणी के तहत कानूनन स्थायी निवासी के तौर पर अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को छूट दी गई है.
अमेरिकी नागरिक के पति/पत्नी, अमेरिकी नागरिक के 21 साल और उससे छोटी उम्र के बच्चों या वे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें भी आव्रजन प्रक्रिया के इस अस्थायी स्थगन से छूट दी गई है.
व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि यह अस्थायी रोक देश के सामने आए संकट से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए लगाई गई है.
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