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मेहुल चोकसी की जमानत याचिका डोमिनिका कोर्ट ने की खारिज

मेहुल चोकसी की बेल खारिज- एंटीगुआ की नागरिकता लेने के बाद यहां पिछले कई सालों से रह रहा है.

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भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर डोमिनिका मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रोक लगा दी है. बता दें कि चोकसी पर डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप लगा है. चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने अब हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.

चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके बाद उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था.
चोकसी ने एक भारतीय समाचार आउटलेट को बताया था कि भारतीय एजेंटों ने उसका अपहरण कर लिया था और जब उसने विरोध किया तो उसे टेसर गन से झटका दिया गया, उसने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उसे पीटा भी है.

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13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चोकसी रविवार को एंटीगा और बारबुडा से लापता हो गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे कुछ दिन पहले ही डोमिनिका में पकड़ लिया गया था

चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता लेने के बाद यहां पिछले कई सालों से रह रहा है. बताया गया कि चोकसी डिनर के लिए निकला और उसके बाद वापस नहीं लौटा. इसके बाद चोकसी के वकील ने भी सामने आकर कहा था कि, मेहुल चोकसी एंटीगुआ से गायब है और इसे लेकर उनका परिवार परेशान है. इसकी जांच एंटीगुआ पुलिस कर रही है. चोकसी के लापता होने पर एंटीगुआ सरकार ने उसकी नागरिकता रद्द करने की भी बात कही थी.

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