मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है. ये सजा उसे टेरर फंडिंग के मामले में हुई है, आरोप है कि वो कारोबार के नाम पर मिली रकम का इस्तेमाल आतंक फैलाने में करता था. 2 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि भारत में सितंबर, 2019 में UAPA के तहत लखवी को आतंकी घोषित कर दिया गया था. UAPA में संशोधन से पहले सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी शख्स को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है.
एक दशक से भी अधिक समय पहले हुए आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान अभी भी मुंबई हमले के पीछे के मास्टरमाइंड हाफिज मुहम्मद सईद और उसके गुर्गों को सजा नहीं दे पाया है.पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी अदालतों को दोषियों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं.
पाकिस्तान द्वारा भारतीय डोजियर और साक्ष्य से इनकार मामले के कारण मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है. उन तथ्यों पर गौर करना महत्वपूर्ण है जो निर्विवाद हैं और पहले से ही सामने आ चुके हैं.
भारत की मांग रही है कि मुंबई हमले के इन गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.
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