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पाकिस्तानी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाली

कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी

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पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के टॉप लॉ ऑफिसर के अनुरोध पर, भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने संबंधी सरकार की याचिका पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है.

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कुलभूषण जाधव को भारतीय नौसेना का रिटायर अधिकारी बताया जाता है. उन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी.

पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को जासूसी के आरोप में 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था. वहीं, भारत पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर चुका है और उसका कहना है कि जाधव को चाबहार बंदरगाह से अगवा किया गया था.

भारत ने जाधव को उचित राजनयिक पहुंच मुहैया कराने से पाकिस्तान के इनकार करने के खिलाफ और उनकी मौत की सजा को चुनौती देने के लिए हेग स्थित ICJ का रुख किया था. ICJ ने जुलाई 2019 में अपने आदेश में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा पर ‘‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’’ करना होगा, साथ ही, उसे बिना विलंब किए भारत को राजनयिक माध्यम से उनसे संपर्क करने की अनुमति भी देनी होगी.

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के अनुरोध पर जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की सरकार की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. IHC ने भारतीय उच्चायोग के वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी किया.

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