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नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, होंगे रिहा

पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले 6 जुलाई को कोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बुधवार को नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद सफदर की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने शरीफ परिवार को रिहा करने का आदेश देते हुए तीनों को अलग-अलग 5-5 लाख रुपए जमानत राशि जमा करने का भी निर्देश दिया है. जेल अधिकारियों के अनुसार, उन्हें गुरुवार को रिहा किया जा सकता है.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ ने शरीफ, मरियम और सफदर की याचिकाओं पर सुनवाई की. इन याचिकाओं में तीनों ने भ्रष्टाचार मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ चुनौती दी थी. जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसला पढ़ा और 6 जुलाई को दी गई सजा सस्पेंड कर दी.

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आम चुनाव से पहले मिली थी सजा

पाकिस्तान में इसी साल आम चुनाव से पहले 6 जुलाई को एक अदालत ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड (129 अरब पाकिस्तानी रुपये) जुर्माने की सजा सुनाई थी. पनामा पेपर्स कांड से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में ये सजा सुनाई गई थी.

कोर्ट ने शरीफ की 44 साल की बेटी और मामले की सह-आरोपी मरियम को 7 साल की कैद और उन पर 20 लाख पौंड (32 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना लगाया था. मरियम के पति और शरीफ के दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) मोहम्मद सफदर को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.

इसके बाद 25 जुलाई को पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज को तगड़ा झटका लगा था. दूसरी तरफ लंबे समय बीमार चल रही नवाज शरीफ की पत्नी बेगम कुलसुम का 11 सितंबर को लंदन में देहांत हो गया. 68 साल की कुलसुम कैंसर से पीड़ित थीं. तब शरीफ, मरियम और मुहम्मद सफदर को कुलसुम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ समय के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था.

पाकिस्तान मीडिया की खबरों के मुताबिक, इस फैसले से शरीफ परिवार को अस्थायी राहत मिलेगी और ये राहत कोर्ट के अंतिम फैसले के आने तक रहेगी.

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