अमेरिका के एक जज ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को लागू होने के कुछ घंटे पहले ही (अस्थाई तौर पर) रोक दिया है. हिल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, "रविवार को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज कार्ल निकोलस ने TikTok के वकीलों द्वारा यह तर्क दिए जाने के बाद प्रतिबंध को रोक दिया कि ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध से अभिव्यक्ति की आजादी और उचित प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन होता है."
प्रतिबंध से मतलब है कि स्मार्टफोन ऐप स्टोर्स से TikTok हट जाएगा, जिससे कोई भी नया यूजर इसे डाउनलोड नहीं कर सकता.
बीबीसी ने बताया कि फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, TikTok ने सोमवार को कहा कि वह इस फैसले से खुश है और उसने अपने अधिकारों का बचाव करने की कसम खाई है. उसने एक बयान में कहा, "हमें खुशी है कि अदालत ने हमारे कानूनी तर्कों पर सहमति व्यक्त की और ऐप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगाई."
सीएनएन के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में वाणिज्य विभाग ने घोषणा की थी कि TikTok डाउनलोड पर 20 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और आगे के प्रतिबंध 12 नवंबर से प्रभावी होंगे. हालांकि, बाद में 20 सितंबर की डेडलाइन को टाल दिया गया था.
कोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने रविवार देर रात कहा कि वो निषेधाज्ञा का पालन करेगा. साथ ही उसने कहा कि विभाग का आदेश "पूरी तरह से कानून के अनुरूप है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बढ़ावा देता है. अमेरिकी सरकार अपने आदेश का सख्ती से बचाव करने का इरादा रखती है."
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