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सोमवार, 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिलकिस बानो रेप केस (Bilkis Bano Rape Case) और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया है. 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने मामले में दोषियों की सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था. साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो कई सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाते हुए क्या कहा?
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