दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापनों को लेकर निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि सरकारी विज्ञापन सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने वाले नहीं होने चाहिए. दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने 13 अप्रैल को ये निर्देश जारी किया है.
सभी विभाग प्रमुखों को निष्पक्ष और पॉजिटिव संदेश वाले ही सरकारी विज्ञापन जारी करने को कहा गया है. साथ ही ये साफ किया गया है कि ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं होना चाहिए जिसमें सत्ताधारी दल के राजनीतिक हित छिपे हों.
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाल ही सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हुए 97 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी से वसूलने का आदेश जारी किया है. इस मामले में पार्टी पर सरकारी विज्ञापनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप बैजल ने सही पाया था.
इसके बाद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को AAP से विज्ञापन पर खर्च की गई 97 करोड़ रुपए की रकम वसूलने का आदेश दिया गया था. हालांकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैजल के इस आदेश को गलत करार देते हुए फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी.
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