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Driving License: अब ऑटो कंपनियां व NGO भी जारी कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

Driving License New Rules : सरकार ने यह फैसला हर साल होने वाले सड़क हादसों से बचने के लिए लिया है.

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Driving License Rules: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. जिसके अनुसार अब ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, निजी कंपनियां और गैर सरकारी संगठन मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर सकेंगे साथ ही संस्था के किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी कर सकेंगे.

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आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कोई भी संस्था जैसे कंपनी, एसोसिएशन, फर्म, एनजीओ, निजी प्रतिष्ठान / ऑटोमोबाइल एसोसिएशन / वाहन निर्माता संघ / स्वायत्त निकाय / निजी वाहन निर्माता आदि डीटीसी की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे.

नोटिस में कहा गया है कि राज्य सरकारों को अपने मोटर वाहन नियमों में प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि कुछ श्रेणियों के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण अनिवार्य हो और राज्य में मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने की प्रक्रिया को अप्लाई करने के 60 दिनों के अंदर पूरा किया जाए.

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Driving Training Centre: पात्रता मानदंड

  • संस्था के पास केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम, 1989 के अनुसार जरूरी सुविधाओं के साथ परिसर होना चाहिए.

  • जमीन निर्धारित प्राधिकारी के यहां पंजीकृत होनाी चाहिए.

  • आवेदक को केंद्र को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी.

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सरकार ने यह फैसला हर साल होने वाले सड़क हादसों से बचने के लिए लिया है. मंत्रालय के अनुसार हर साल देश की सड़कों पर बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. ऐसे में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययन से पता चला है कि ज्यादातर दुर्घटना वाहन चालकों की गलती के कारण हुई हैं. इसलिए इच्छुक ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है.

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