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TikTok बैन से रोजाना करोड़ों का नुकसान उठा रही है कंपनी

भारत में टिकटॉक पर लगे बैन से भारी नुकसान उठा रही है कंपनी

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शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर भारत में लगे बैन से इसकी क्रिएटर कंपनी Bytedance Technology Co. को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. साथ ही इससे 250 लोगों की नौकरी भी खतरे में पड़ गई है.

TikTok बैन से Bytedance रोजाना 3.4 करोड़ (5,00,000 यूएस डॉलर) का नुकसान उठा रही है. कहा जा रहा है कि लंबे समय तक रोजाना इतना नुकसान उठाना कंपनी को काफी महंगा साबित हो सकता है. इसका असर भारत में कंपनी के करीब 250 कर्मचारियों पर भी पड़ेगा.

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रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, कंपनी ने ये डेटा कोर्ट फाइलिंग में दिया है. भारत में बैन लगने के बाद एपल ने ऐप स्टोर और गूगल ने अपने प्ले स्टोर से TikTok ऐप को हटा दिया है.

कंपनी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी में कोर्ट से बैन हटाने की गुजारिश की. इसमें Bytedance ने आईटी मंत्रालय से गूगल और एपल को TikTok को वापस ऐप स्टोर में एवेलेबल कराने के निर्देश देने के लिए कहा.

TikTok ऐप पर पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप हैं. कोर्ट में केस लड़ रही Bytedance इसे वापस ऑनलाइन लाने की पूरी कोशिश कर रही है.

विवादों में TikTok ऐप

इंडिया में टिक टॉक ऐप पिछले कुछ समय से विवादों में है. इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अश्लील कंटेंट ही नहीं, बल्कि नफरत से लेकर सांप्रदायिक चीजों को भी बढ़ावा देने के आरोप हैं. हाल ही में इस ऐप के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. बंदूक के साथ TikTok वीडियो बना रहे युवक से गलती से गोली चल गई और उसकी जान चली गई.

मद्रास हाईकोर्ट 24 अप्रैल को TikTok पर सुनवाई करेगा.

22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से बुधवार को इसपर फैसला सुनाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट अगर तय समयसीमा में फैसला नहीं सुनाता तो TikTok से बैन हटा दिया जाएगा.

इंडिया TikTok का सबसे बड़ा मार्केट है. 2019 के पहले तिमाही में इसके यूजर्स 8 करोड़ बढ़े, लेकिन कोर्ट के बैन के बाद इस ऐप को नए यूजर्स मिलने बंद हो गए हैं. फिलहाल TikTok ऐप केवल वही यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके फोन में ये ऐप बैन से पहले डाउनलोडेड है.

नए यूजर्स नहीं मिलने से TikTok की इमेज निवेशकों और एडवरटाइजर्स के बीच खराब हो सकती है.

भारत में TikTok का भविष्य 24 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है. मद्रास हाईकोर्ट 24 अप्रैल को TikTok पर सुनवाई करेगा.

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