सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के नेताओं -लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और 9 दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए. आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के तहत आरोप तय किए जाएंगे.
बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के दिग्गज नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)