राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है.
कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.
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