ADVERTISEMENTREMOVE AD

‘राइट टू प्राइवेसी’ पर SC के फैसले का सरकार ने किया स्वागत

प्राइवेसी पर मौलिक अधिकार के खिलाफ सरकार ने लिया यू-टर्न

Published
छोटा
मध्यम
बड़ा

राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है.

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×