गोधरा में ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. साथ ही 20 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए 59 लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान भी किया है.
27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे को गोधरा स्टेशन पर आग के हवाले कर दिया गया था, इस डिब्बे में 59 सवार थे, जिनकी मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे, जिसमें ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे कार सेवक थे.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)