ADVERTISEMENTREMOVE AD

वोटिंग की पाठशाला:वोट के लिए रजिस्टर कैसे करें? जानिए पूरी ABCD

वोटिंग की पाठशाला में पहली बार वोट करने वाले के हर सवाल का जवाब है. 

Published
छोटा
मध्यम
बड़ा

वीडियो एडिटर: प्रशांत चौहान

ADVERTISEMENTREMOVE AD

मैं वोट के लिए कैसे रजिस्टर करूं? क्या मैं अपना पता बदलने के बाद भी वोट कर सकता हूं? और हां, ये फॉर्म कहां और कैसे भरूं?

अगर आप भी इन सवालों को लेकर परेशान हैं तो घबराइन मत. 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हम आपको बता रहे हैं वो सारी बातें जिससे आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा.

क्या मैं वोट कर सकता हूं?

सबसे पहले, आपको ये चेक करना होगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं. इसके लिए आपको

i. भारत का नागरिक होना चाहिए

ii. 1 जनवरी 2019 को 18 साल या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए

iii. निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग के निवासी होने चाहिए, जहां आप वोट देना चाहते हैं

iv. इलेक्टर होने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए

अगर आप इन चीजों में पास हैं, तो congrats! आप वोट कर सकते हैं

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना

तो अब सवाल ये है कि क्या आपने पहले कभी वोट किया है?

अगर हां, तो आप अपना enrollment status या अपना नाम इस URL पर जाकर देख सकते हैं

https://electoralsearch.in/

अगर नहीं, और आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा.

पहली बार वोट देने जा रहे वोटर का रजिस्ट्रेशन

  • आप वोट देने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हैं
  • ऑनलाइन के लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट या इस लिंक पर जाना होगा- https://ecisveep.nic.in/voters/general-voters/
  • और फॉर्म 6 को ऑनलाइन भरना होगा, इसे इस लिंक के जरिए एक्सेस कर सकते हैं
  • https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6?lang=en-GB
  • ऑफलाइन, आपको फॉर्म 6 की दो कॉपियां भरनी होंगी. ये फॉर्म इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स/ असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स पर फ्री में उपलब्ध है
  • इस एप्लीकेशन को भरकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फिर पोस्ट के जरिए उन्हें भेजा जा सकता है. इसे पोलिंग एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर को दिया जा सकता है. इससे जुड़े दस्तावेज साथ लेकर जाना न भूले.

'मैं एक NRI हूं, क्या वोट कर सकता हूं'

हां, आप वोट कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म 6A भरना होगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट - https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6a?lang=en-GB से आप ये फॉर्म ले सकते हैं

'मैंने घर शिफ्ट कर दिया, मैं क्या करू?'

आप परेशान मत हों, आप वोट कर सकते हैं. अगर आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, तो आप फॉर्म 8A भर सकते हैं. अगर आप एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं, मतलब कि जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने चले गए हैं तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा. दोनों ही फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिलेंगे.

'मुझे अपना वोटर डिटेल बदलना है'

Hmm, wrong spelling? या इसके अलावा बर्थ डे गलत हो गई है, ऐसे केस में आपको फॉर्म 8 भरना होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है. Next!

क्या मुझसे देरी हो गई है?

नहीं..खास बात ये है कि रजिस्टर करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, वोटरलिस्ट को लगातार अपडेट किया जाता है, तब तक , जब तक कैंडिडेट नॉमिनेशन न कर दे, मतलब कि आपके क्षेत्र में जब चुनाव है उससे 3 हफ्ते पहले तक आप रजिस्टर कर सकते हैं.

पर लास्ट मिनट तक क्यों टालना? क्योंकि इस बार इलेक्शन में वोट नहीं किया, तो क्या किया?

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×