देश में कोरोनावायरस के कारण लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों को पैसों से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड कैसे मैन्टेन करें?
31 मार्च को टैक्स भरना है रिटर्न फाइल करने हैं, रिटर्न के लिए निवेश भी करने हैं. मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है टैक्स भरने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है यानी तब तक कोई चार्ज नहीं देना होगा.
टैक्स सेविंग के लिए जो निवेश किये जाते हैं सेक्शन 80C या 80 D वगेराह में उसकी समय सीमा भी 30 जून तक कर दी गई है. कई लोगों को EMI भरने को लेकर सवाल हैं तो इसको लेकर जल्द ऐलान किये जाएंगे.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अगर किसी व्यक्ति का पास किसी बैंक का डेबिट कार्ड है और उसका एटीएम उनके नजदीक नहीं है तो वो किसी और बैंक के एटीएम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे निकाल सकते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 30 जून तक बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की जवाबदारी खाता धारक की नहीं होगी. सरकार के ऐसे कदम से लोगों को काफी रहत मिल सकती है.
कई लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस भरने को लेकर चिंता है तो इस मामले में IRDA ने ऐलान किया है कि इंश्योरेंस भरने वालों को इसमें छुट दी जाएगी लेकिन इसमें आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से इसकी पूरी जानकारी लें, जैसे भुगतान की तारीख क्या थी और अब बदली हुई भुगतान की तारीख क्या है और कब तक आपको प्रीमियम भरना है.
कोरोनावायरस के इन हालातों में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी हैं कि आपकी पॉलिसी लैप्स न हो और अगर एक्सटेंशन मिलता है तो एक्सटेंशन का लाभ उठाते हुए प्रीमियम किसी तरह भर दीजिये.
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