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BJP राज में BSP नेता अतुल राय जीत तो गए, पर क्या बने रहेंगे सांसद?

मुख्तार अंसारी के राइट हैंड माने जाते हैं अतुल राय. 

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लोकसभा चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद भी उत्तर प्रदेश का घोसी संसदीय क्षेत्र सुर्खियों में है. नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद यहां से बीएसपी प्रत्याशी अतुल राय ने जीत हासिल की. उनकी यह जीत कई मायने में अहम थी.

अतुल राय बलात्कार के मामले में पूरे चुनाव के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए फरार चल रहे थे. पुलिस उनके पीछे आंधी-तूफान की तरह लगी थी. अतुल राय की गैर-मौजूदगी में ही मायावती और अखिलेश यादव ने यहां संयुक्त चुनावी सभा की. मतदान हुआ, तो अतुल राय करीब सवा लाख वोट से जीत गए.

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बीजेपी प्रत्याशी को मुंह की खानी पड़ी. लेकिन जीतने के बाद अभी तक अतुल राय सांसद की शपथ नहीं ले सके हैं. 21 जून तक उनमें और पुलिस के बीच चूहे-बिल्ली का खेल चलता रहा. जब कहीं से उन्हें राहत नहीं मिली, तो उन्होंने सरेंडर किया और अभी वो सलाखों के पीछे हैं.

सवाल यह है कि क्या अतुल राय खुद को बेकसूर साबित करके घोसी की जनता की आवाज बन सकेंगे? या कानूनी और सियासी दांव में उनकी संसद सदस्यता रद्द होगी और घोसी के लोगों को नया प्रतिनिधि चुनना होगा?

मुख्तार के राइट हैंड माने जाते हैं अतुल राय

घोसी से अतुल राय की जीत कोई तुक्का नहीं है. अतुल राय बाहुबली मुख्तार अंसारी के 'राइट हैंड' माने जाते हैं. राजनीतिक हलके में यह चर्चा आम है कि उन्हें अंसारी परिवार के कहने पर ही मायावती ने टिकट दिया.

मुख्तार के जेल में जाने के बाद गिरोह की कमान अतुल राय के ही हाथ में थी. खास तौर से मुख्तार का 'आर्थिक साम्राज्य' वही संभालते हैं. अंसारी परिवार भी आंख मूंदकर उन पर भरोसा करता आया है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घोसी सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अंसारी परिवार ने अतुल राय को तरजीह दी. वो भी उस सीट पर, जहां तीन दशक से अंसारी परिवार का दबदबा रहा है.

सूबे में सरकार किसी की हो, मऊ में सिक्का अंसारी परिवार का ही चलता है. विधानसभा चुनाव में सदर सीट से मुख्तार अंसारी और लोकसभा चुनाव में अतुल राय की जीत यही तस्दीक करती है.

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चुनाव प्रचार के दौरान अतुल राय पर लगे रेप के आरोप

अंसारी परिवार का साथ, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक और इलाके की दबंग भूमिहार जाति में अच्छी पैठ की बदौलत अतुल राय को जीत मिली. लेकिन यह जीत आसान नहीं थी. टिकट मिलते ही अतुल राय का सामना उनके अतीत से हुआ.

एक मई को बनारस के लंका थाने में एक छात्रा ने अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया. छात्रा के मुताबिक, नौकरी दिलाने का झांसा देकर अतुल राय ने उसका रेप किया. मामले की भनक मिलते ही सूबे की बीजेपी सरकार ने अतुल राय के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी.

लेकिन यहां किस्मत ने थोड़ा अतुल राय का साथ दिया. पुलिस उन्हें पकड़ती, इससे पहले उन्होंने नामांकन कर दिया और फिर फरार हो गए. घोसी से लेकर दिल्ली तक पुलिस अतुल राय को तलाश करती रही. गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल राय ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दोनों जगह उन्हें मायूसी हाथ लगी.

एक के बाद एक झटके खाने के बाद अतुल राय के समर्थक निराश थे, लेकिन किस्मत उनके साथ थी. लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो हर कोई चौंक गया. अतुल राय ने बीजेपी प्रत्याशी हरिनारायण राजभर को 1.22 लाख वोट से हरा दिया.

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अतुल राय को ‘बख्शने’ के मूड में नहीं सरकार?

अतुल राय जीत तो गए, लेकिन उन्हें यह अंदाजा था कि केंद्र और राज्य दोनों ही जगह सत्ता में बैठी बीजेपी छोड़ेगी नहीं. वही हुआ भी. कानून का शिकंजा कसता गया. आरोप भी संगीन था और इसलिए उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली.

सरकार के तेवर को देखते हुए अतुल राय एक महीने बाद तक सरेंडर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. आखिर में बनारस कोर्ट में सरेंडर तब किया, जब कुर्की का आदेश दे दिया गया. अभी वो वाराणसी की चौकाघाट जेल में बंद हैं.

आम तौर पर सुस्त पुलिस अतुल राय के मामले में बेहद चुस्त है. सूत्रों के मुताबिक, लंका पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है. किसी भी वक्त अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी. पीड़िता की मांग है कि इस केस में रोजाना सुनवाई हो.

जा सकती है सांसद सदस्‍यता?

जिस स्पीड से अतुल राय के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कम ही समय में कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंच सकता है. ऐसी चर्चा है कि सांसद पक्ष की ओर से पीड़िता को 'मैनेज' करने की भी भरपूर कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है.

फैसला अगर पीड़िता के पक्ष में जाता है और अतुल राय को दो साल से ऊपर की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी.
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शपथ न लेने पर जा सकती है सदस्‍यता?

फिलहाल अतुल राय की सबसे बड़ी चिंता सांसद के तौर पर शपथ लेने की है, जिसकी इजाजत अदालत ने नहीं दी है. इस मसले पर अतुल राय ने 27 जून को कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन वह गुहार खारिज कर दी गई.

जानकारों के मुताबिक, बतौर सांसद शपथ लेने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. शपथ नहीं लेने पर कोई सांसद, संसद सत्र में शामिल नहीं हो सकता है. मगर उसे सांसद को मिलने वाली सभी सुविधायें मिलती रहेंगी.

अतुल राय पर आरोप लगाने वाली पीड़िता के वकील सुदीष्ट कुमार बताते हैं कि अतुल राय फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. कानून उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वो न्यायिक तौर पर संसद में शपथ लेने जाए.

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चुनाव आयोग ने भी दर्ज कराया केस

कहते हैं कि जब मुसीबत आती है, तो चारों तरफ से आती है. रेप के आरोपों को झेल रहे अतुल राय ने चुनाव के दौरान भी एक बड़ी गलती कर दी. नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा सौंपा, उसमें उन्होंने अपने ऊपर चल रहे 13 मुकदमों का जिक्र किया.

बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर की आपत्ति पर जब चुनाव आयोग ने इस बात की जांच कराई, तो पता चला कि अतुल राय के खिलाफ कुल 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसे लेकर अब उनके खिलाफ मऊ में एक मुकदमा दर्ज किया गया है.

दूसरी ओर पूर्व सांसद हरिनारायण ने तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और मांग की है कि अतुल राय की सदस्यता रद्द की जाए.

कुल मिलाकर, अतुल राय को घोसी की जनता ने अपना प्रतिनिधि तो घोषित कर दिया, लेकिन वो उनका प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, घोसी की जनता की आवाज बन सकेंगे, इसकी गुंजाइश बहुत थोड़ी है. यह भी मुमकिन है कि घोसी की जनता को नया प्रतिनिधि चुनना पड़े.

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