हर शख्स जो ऑनलाइन आजादी महसूस करता है, उस पर एक तरह से बड़ा दाग लगता नजर आ रहा है. इस बार ये दाग तब सामने आया, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ एक सिरफिरे ने सोशल मीडिया के जरिए अभद्र व्यवहार किया.
अच्छी बात ये रही कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस घटना को सार्वजनिक कर दिया. पुलिस में मामला दर्ज कराया और अब अदालत तय करेगी कि उस सिरफिरे को क्या सजी दी जाए.
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए? क्योंकि ये भी सच है कि हिंदुस्तान में अभी साइबर क्राइम से निपटने के न तो बहुत पुख्ता कानून हैं और न ही पुलिस के पास ऐसे अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम हैं.
इसी वजह से ज्यादातर लोग, खासकर महिलाएं ऐसे ऑनलाइन अपराधियों के खिलाफ कोई कदम उठाने से हिचकती हैं.
उन्हें लगता है कि ऑनलाइन अपराध के मामलों में सजा दिलाना मुश्किल है. लेकिन एक बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि अपराध ऑनलाइन होगा, तो उस पर सामान्य अपराध की धाराएं नहीं लगेंगी. इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन कानूनों के साथ ही अपराध के आरोपी पर भारतीय कानून की दूसरी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए.
अॉनलाइन बदतमीजी पर लगने वाली धाराएं
- IPC की धारा 507 : इस धारा के तहत कोई भी महिला अभद्र व्यवहार, अश्लील टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करा सकती है. इसकी धारा में “गुमनाम” को भी शामिल करने से ऑनलाइन इस तरह के अपराध करने वालों को भी पकड़ा जा सकता है. इस धारा के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो आरोपी को पहचानकर पकड़े.
- IPC की धारा 499 : भारतीय दंड संहिता की इस धारा में किसी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करना, कोई तस्वीर दिखाना या किसी और तरह की कोई ऐसी हरकत करना जिससे किसी की प्रतिष्ठा खराब होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
- IPC की धारा 509 : महिला की प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी भी तरह की गलत हरकत पर इस धारा के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है.
- IPC की धारा 354A, 354D : दिल्ली में हुए शर्मनाक निर्भया मामले के बाद किसी भी तरह के महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की इन धाराओं को शामिल किया गया है. इसमें ऑनलाइन भी किसी तरह के गलत व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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