अगर आपने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आप पहले की तुलना में बड़ा घर खरीद सकते हैं.
दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत मिडल इनकम ग्रुप श्रेणी में आने वाले मकानों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की.
इस योजना में अब एमआईजी-1 श्रेणी के तहत मकानों के कारपेट एरिया को 90 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 120 वर्ग मीटर किया गया है. वहीं एमआईजी-2 श्रेणी के तहत इस एरिया को 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 150 वर्ग मीटर किया गया है.
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12 लाख तक का कर्ज
इस योजना के तहत एमआईजी-1 श्रेणी में 6 लाख से 12 लाख के बीच सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है. इस कर्ज पर ब्याज में 4 प्रतिशत की रियायत है. इसी प्रकार से एमआईजी-2 श्रेणी के तहत 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन में ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट है.
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कौन हैं स्कीम में फायदे के हकदार?
- इस स्कीम का फायदा लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास पहले से अपना घर न हो.
- साथ ही घर परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए या फिर ज्वाइंट नाम पर जिसमें महिला सदस्य का होना जरूरी है.
- आपको अलग से कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है.
- बस आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि आपके नाम पर कोई पक्का घर नहीं है.
- अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो एक एफिडेविट देने की जरूरत होगी.
- इस योजना का फायदा आप किसी भी बैंक के होम लोन पर उठा सकते हैं.
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