भारतीय रिजर्व बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के नियमों में बदलाव किए हैं. अब डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी होगा. डीडी के अलावा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम लागू होगा. 15 सितंबर से 2018 से यह नियम लागू होगा.
दरअसल मनी लांड्रिंग की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. डिमांड ड्राफ्ट के फ्रंट पर उसका नाम लिखा होगा. अभी डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से बनवाना होता है उसका नाम लिखना जरूरी होता है.
बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम भी डीडी के फ्रंट पर लिखा होगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाता है.
- डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वालों का नाम होगा
- पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी बनवाने वाले का नाम जरूरी
- 15 सितंबर 2018 से नया नियम लागू हो जाएगा
बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम भी डीडी के फ्रंट पर लिखा होगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाता है.
रिजर्व बैंक के नोटिफेकिशन में कहा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट खरीदने वाले का नाम जाहिर न किए जाने से होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रख कर यह फैसला किया गया है. दरअसल मनी लांड्रिंग पर रोक लगाने के लिए इस तरह का फैसला किया जा रहा है. आरबीआई ने इसके तहत फैसला किया है कि डिमांड ड्राफ्ट खरीदने वाला का नाम अब इसके फ्रंट में लिखा होना चाहिए
इससे पहले भी आरबीआई ने मनी लांड्रिंग रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, केंद्रीय बैंक ने पचास हजार रुपये से अधिक के डिमांड ड्राफ्ट की राशि को कस्टमर के अकाउंट या फिर चेक के अगेंस्ट ही जारी करने का आदेश दिया था. कैश पेमेंट के जरिये डिमांड ड्राफ्ट बनाने पर रोक लग चुकी है.
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