GST लागू होने के बाद सोमवार को काउंसिल की पहली बैठक हुई. बैठक में काउंसिल ने सिगरेट पर कंपनसेशन सेस बढ़ाने का फैसला किया है. ये नया सेस सोमवार को आधी रात से ही लागू हो जाएगा. 65 मिलीमीटर तक की सिगरेट पर सेस प्रति हजार बढ़ाकर 485 रुपये और इससे अधिक लंबी सिगरेट पर सेस प्रति हजार 792 रुपये किया गया है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिगरेट पर 28 फीसदी की रेट से ही टैक्स लगेगा लेकिन 5 फीसदी सेस भी लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सेस में बदलाव से 5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा.
GST लागू होने के बाद सिगरेट पर 28 फीसदी की रेट से टैक्स लग रहा था. इसके बावजूद सिगरेट की कीमतों में कमी आने का अनुमान था. ऐसे में GST काउंसिल ने सेस बढ़ाने का फैसला किया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक
GST को 1 जुलाई को लागू किया गया था. इसके बाद ये GST काउंसिल की पहली बैठक थी. इस काउंसिल का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था. अभी तक काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्य आमने सामने बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं. इस बार यह चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई.
काउंसिल की पिछली 30 जून की मीटिंग के समय फैसला किया गया था कि अगली मीटिंग 5 अगस्त को होगी. सूत्रों ने बताया कि इस मीटिंग की तारीख को पहले कर दिया गया क्योंकि काउंसिल GST के लागू होने के बाद के हालात की समीक्षा करना चाहती थी.
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