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GST के बाद नहाना हुआ और सुहाना, जानिए क्यों..

जीएसटी काउंसिल की ओर से तय की गई दरों के मुताबिक साबुन, हेयर आयल और टूथपेस्ट पर अब 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा

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अगर आपसे कहा जाए कि इस गर्मी के मौसम में आपको नहाने पर भी खास छूट मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे में सबसे पहले आप पूछेंगे कि आखिर कैसे?

आपको बता दें कि एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब GST के लागू होने के बाद अब नहाने वाला साबुन सस्ता हो गया है. साबुन बनाने वाली कंपनियों ने GST में मिले टैक्स के फायदों को कस्टमर्स को देने का फैसला किया है.

जीएसटी काउंसिल की ओर से तय की गई दरों के मुताबिक, साबुन, हेयर ऑयल और टूथपेस्ट पर अब 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा. वहीं पहले इन प्रोडक्ट पर करीब 24-25% टैक्स लगता था.

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डव, लाइफबॉय, लक्स का रेट हुआ कम

मार्कट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) जो डव, लाइफबॉय, लक्स और पीयर्स जैसे साबुन बनाती है, उसने GST लागू होने के बाद मार्केट में थोक से बेचे गए साबुन पर करीब 8% तक की कटौती की है. वहीं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट (जीसीपीएल) और विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ने भी अपने सोप प्रोडक्ट्स पर 8% की कटौती की है.

कौन-कौन सा साबुन होगा सस्ता?

हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल)

  • डव
  • लाइफबॉय
  • लक्स
  • पीयर्स

गोदरेज ब्रांड

  • सिंथॉल
  • गोदरेज नंबर 1
  • फेयरग्लो

विप्रो कंज्यूमर केयर सोप मैन्युफैक्चरर

  • यार्डली
  • संतूर

पुराने सामान पर नया MRP जरूरी

सरकार ने 7 जुलाई को साफ कर दिया कि मैन्युफैक्चर्स को बचे हुए सामान और नए सामानों पर GST के बाद संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को पब्लिश करना होगा. यानी इन सामानों पर नए MRP का टैग जरूरी होगा.

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