पिछले काफी दिनों से मीडिया में लगातार खबरें आ रही थीं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया जा सकता है. खबरें थीं कि कुछ व्यापारी संगठन और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सरकार से मांग कर रहे थे कि इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि वो अभी जीएसटी के काम उलझे हुए हैं और आईटी रिटर्न फाइल करने का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं.
लेकिन अब शनिवार को सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साफ कह दिया है कि आईटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी. सीबीडीटी ने कहा कि सभी इनकम टैक्स पेयर्स को समय पर रिटर्न फाइल करना चाहिए और फिलहाल इसकी डेट आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है.
रिटर्न फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
आईटी रिटर्न नहीं फाइल किया तो होंगे ये नुकसान
* अगर आपने नोटबंदी के दौरान यानी 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के बीच कैश में 2 लाख या इससे ज्यादा रुपए अपने अकाउंट में जमा किए तो आपको आईटीआर जरूर फाइल करना है. साथ ही आपको अपने फॉर्म में ये जरूर बताना है कि आपने कितनी रकम जमा की. अगर आपने नहीं बताया तो इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है.
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* अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको एडवांस टैक्स/टीडीसी पर अप्रैल से लेकर जुलाई तक का ब्याज नहीं मिलेगा.
* देर से रिटर्न फाइल करने पर आप सभी बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अन्य स्रोतों से होने वाले घाटे को आगे नहीं दिखा सकते हैं यानि आप अपने नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. अगर आपने इन मामलों में सभी टैक्स समय पर चुका भी दिए हैं तो भी आप उन्हें बाद में नहीं दिखा सकते.
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