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LIC के IPO पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलआईसी को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी (LIC) के आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि आईपीओ का विरोध कर रहे पॉलिसी होल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. पॉलिसी होल्डर्स एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए गुरुवार को सुनवाई के लिए लिस्ट किया था.

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गुरुवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वे निवेश और आईपीओ के मामलों में इस तरह की राहत देने के लिए अनिच्छुक हैं.

अदालत ने कहा, "हम कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं," कोर्ट ने केंद्र और एलआईसी को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

एलआईसी के आईपीओ में निवेशक काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. एलआईसी का आईपीओ 2.95 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ है. पॉलिसीधारकों का हिस्सा 6.12 गुना सब्सक्राइब हुआ, इसके बाद कर्मचारी के कोटे का 4.4 गुना बुक हुआ .

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आईपीओ को 8 मिलियन से ज्यादा रिटेल एप्लीकेशन मिले, जिनमें से कई फर्स्ट टाइम निवेशक थे. यह पिछले साल ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की शुरुआती पेशकश में 3.4 मिलियन में आईपीओ के हालिया रिकॉर्ड से दो गुना से अधिक है.

बता दें कि देश का सबसे बड़ा LIC का आईपीए 4 मई को खुला था और वो 9 मई को बंद हो गया था.

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