दुनियाभर में ओमीक्रोन (Omicron) के बढ़ते हुए मामलों को देखकर भारत सरकार जल्द ही एयरपोर्ट पर नए नियम लागू करने जा रही है. भारत सरकार ने डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA को रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट (Airport) पर आरटी-पीसीआर (RT-PCR Test) की प्रीबुकिंग कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश 20 दिसंबर से लागू किए जाएंगे.
निर्देश लागू होने के बाद 'एट-रिस्क' कैटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा.
प्री-बुकिंग नहीं होने पर क्या होगा?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश जारी कर एक ज्ञापन में कहा है, "एयर सुविधा पोर्टल को बदला जाएगा ताकि यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से प्री-बुक करने की अनुमति मिल सके अगर वो 'एट -रिस्क' वाले देशों से आ रहे हैं या 'एट -रिस्क' वाले देशों का दौरा कर चुके हैं. 14 दिनों में सिस्टम को स्टेबल करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों को प्री-बुकिंग, भुगतान आदि में कोई समस्या न हो इसे पहले चरण में 6 मेट्रो सिटी , दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में लागू किया जा सकता है."
साथ ही इस बात का भी खयाल रखा जाएगा की संबंधित एयरपोर्ट का लिंक यात्रियों को एयर सुविधा प्लेटफार्म पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते समय मिल सके.
इसके साथ ही निर्देश में एयरलाइन्स को ये साफ किया गया है अगर किसी वजह से यात्री प्रीबुकिंग आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं करा पाए हैं तो उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से नहीं रोका जाएगा. लेकिन एयरपोर्ट पर ऐसे यात्रियों के आरटी-पीसीआर की जांच कराने की जिम्मेदारी एयरलाइन स्टाफ की होगी. एयरलाइन स्टाफ को यात्रियों के साथ काउंटर तक जाकर उनकी आरटी-पीसीआर जांच सुनिश्चित करनी होगी.
यात्रियों की सुविधा के लिए इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू ना करकर 20 दिसंबर से लागू किया जाएगा.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)