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कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 हफ्ते बाद लगाने की छूट दे केंद्र सरकार- केरल HC

Covishield की दो डोज के बीच अंतर को कम करने के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका

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केरल (Kerala) देश का अकेला ऐसा राज्य है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. इसी बीच अब केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वैक्सीन की दो डोज के बीच के अंतर को कम करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का अंतर चार हफ्ते किया जाना चाहिए.

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'वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों को दी जानी चाहिए छूट'

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि कोविन पोर्टल पर कोवैक्सीन लेने वाले लोगों को चार हफ्ते बाद से ही अपना दूसरा डोज लगाने का विकल्प दिया जाना चाहिए. जिसके बाद जो लोग 84 दिन से पहले वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं.

जस्टिस पीबी सुरेश ने कहा कि, अगर केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को विदेश जाकर कोरोना से जल्दी और बेहतर सुरक्षा लेने की छूट दे सकते हैं, तो इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है कि जो लोग अपनी नौकरी या पढ़ाई के लिए जल्दी सुरक्षित होना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाए. यहां तक कि केंद्र सरकार की पॉलिसी में भी कहा गया है कि लोग जल्दी वैक्सीनेशन पूरा करवा सकते हैं.
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याचिका दायर कर अंतर कम करने की थी मांग

हाईकोर्ट ने कहा कि, इसके लिए केंद्र सरकार को कोविन पोर्टल पर जरूरी बदलाव करने चाहिए. बता दें कि वैक्सीन की दोनों डोज के बीच के अंतर को कम करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं. जिन्हें लेकर पिछले कई दिनों से सुनवाई जारी थी. हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद अब केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं.

याचिकाकर्ता Kitex गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में कहा था कि, कोविशील्ड के दो डोज के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिए. कंपनी का कहना था कि वो अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेट करवा रही है, लेकिन दूसरी डोज में 84 के अंतर से उन्हें परेशानी हो रही है. साथ ही कहा गया था कि राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए वैक्सीन की दूसरी डोज वक्त रहते लगाना जरूरी है.

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