कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है.
मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पाबंदियों को आगे बढ़ाया गया है, जिसके मुताबिक कोरोना संबंधित दिए गए दिशा-निर्देश 16 दिसंबर को सुबह 12 बजे से 1 जनवरी, 2022 की सुबह 12 बजे तक लागू रहेंगे.
इसका सीधा असर मुंबई में होने वाली न्यू ईयर पार्टीज और क्रिसमस पर होगा.
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए क्या होंगे नियम ?
किसी भी बड़े आयोजन को इजाजत नही मिलेगी. इवेंट में खुली जगह या फिर बंद हॉल की क्षमता के केवल 50 फीसदी लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. अगर एक हजार से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हो रही हो तो आपातकालीन विभाग को सूचित करना होगा.
सार्वजनिक जगहों पर क्या होंगे नियम?
सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह की रैली या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. मॉल, दुकान और प्रतिष्ठानों में वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए लोगों को अनुमति मिलेगी. सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल बढ़ाई जाएगी.
यात्रा करने के लिए क्या हैं नियम ?
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट या फिर 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी.
क्या होगी कार्रवाई?
शहर में लगी धारा-144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते. आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा-188 और एपिडेमिक एक्ट के अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी.
बता दें कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के आंकड़े 73 हो चुके हैं. वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 32 केस हो गए हैं.
ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र टॉप पर है, ऐसे में मुंबई में जहां न्यू ईयर का जश्न जोर-शोर से मनाया जाता हैं वहां सावधानियां बरती जा रही हैं.
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