राजस्थान (Rajsthan) के स्कूलों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए शुक्रवार, 26 नवंबर को राज्य सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं.
कोरोना के मामलों को देखते हुए अभिभावकों द्वारा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए राज्य सरकार से मांग की जा रही थी.
नई गाइडलाइन के बाद अब अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए दोनों तरह के विकल्प होंगे.
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में स्कूलों में होने वाली प्रार्थना सभाओं पर भी एक बार फिर से रोक लगा दी गई है.
हालांकि स्कूलों को बच्चों की पूरी संख्या के साथ खोले जाने की छूट को बरकरार रखा गया है. गाइडलाइन में कहा गया है कि बच्चों के शिक्षण संस्थाओं में आने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा और जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा.
इसी प्रकार स्टॉफ व विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें संस्था में प्रवेश दिया जाएगा.
जारी निर्देश में कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए भी कहा गया है. तमाम तरह के कोचिंग संस्थानों पर भी यही गाइडलाइन लागू की जाएंगी.
अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चे संक्रमित पाए जाते हैं तो संस्थान को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा. कोरोना की नई गाइडलाइंस के अनुसार इंस्टीट्यूट का संचालन किया जा रहा है या नहीं इसकी मॉनीटरिंग के लिए जिला कलेक्टर की ओर से एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा.
बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले 3 दिनों में अकेले जयपुर में 20 स्कूली बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं. जिसके बाद स्कूलों को आने वाले कुछ दिनों के लिए बंद करके ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
इनपुट- पंकज सोनी
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