कोरोना वायरस (Covid-19) के घटते मामलों को देखते हुए राजस्थान (Rajsthan) में शुक्रवार, 4 फरवरी को संशोधित नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो 5 फरवरी से लागू होगी. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है. वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया है. इसके अलावा धार्मिक जगहों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है.
धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु अब दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे. इससे पहले प्रसाद और माला चढ़ाने पर पाबंदी थी.
नई गाइडलाइन लागू होने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. इस लिमिट से बैंड वालों को अलग रखा गया है. राज्य में कुछ पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी.
बता दें कि राजस्थान में अब हर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है. इसके पहले 10 वीं से 12 वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई थी. नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी.
कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दोनों डोज जरूरी
नए नियमों के मुताबिक सभी तरह के समारोह या सार्वजनिक आयोजनों में शामिल होने के लिए लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा, प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा.
राजस्थान में 9 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की लिमिट बढाई है.
(इनपुट-पंकज सोनी)
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