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‘AIB रोस्ट’ मामले में रणवीर और अर्जुन को हाईकोर्ट से झटका

रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.

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अभिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. एआईबी रोस्ट मामले में मुंबई हाइकोर्ट ने अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने दोनों अभिनेताओं के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को भी रद्द करने से मना कर दिया है.

इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.

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FIR रद्द करने के लिए की थी अपील

बता दें कि रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों एक्टर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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क्या है पूरा मामला?

कॉमेडी कंटेंट बनाने वाले ग्रुप एआईबी ने दिसंबर 2014 में मुंबई के वर्ली स्थित नैशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 'एआईबी रोस्ट' नाम के एक लाइव इवेंट का आयोजन किया था. भारत में इस तरह का ये पहला कॉमिडी शो था, जिसमें खुलकर गाली-गलौज और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था. इस शो के पैनल में करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर के साथ कई और सदस्य शामिल थे. लगभग 4000 लोग इस शो को लाइव देखने आये थे. बाद में इस शो की रेकॉर्डिंग को यूट्यूब पर अपलोड किया गया.

इस शो के वायरल होने के बाद कई सामाजिक संगठनों के अलावा कई सितारे इसकी भाषा के खिलाफ खड़े हुए, तो कई सितारे इस शो के समर्थन में भी नजर आए थे. सामाजिक कार्यकर्ता संतोष धौंडकर के शिकायत दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने शो के ऑर्गनाइजर, पार्टिसिपेंट्स और बॉलीवुड हस्तियों करन जौहर, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. तमाम विवादों के चलते यूट्यूब से भी यह शो हटा लिया गया था.

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