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जावेद अख्तर मानहानि केस: कोर्ट ने कंगना रनौत को अरेस्ट वारंट की चेतावनी दी

बॉम्बे HC ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया था

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मुंबई की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर (lyricist Javed Akhtar) द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई में पेश न होने पर एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को चेतावनी दी है. अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने अदालत में कंगना के पेश न होने के बाद रनौत के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के लिए एक आवेदन दिया. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए मामले को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

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कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि कंगना अपनी फिल्म की शूटिंग और प्रचार में व्यस्त चल रही हैं और उन्हें कोविड के कुछ लक्षणों के कारण कोविड की जांच कराने को कहा गया है. कंगना के वकील ने आगे बताया कि अगर कंगना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वह कोर्ट से छूट की मांग कर सकती है. अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को रनौत को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी.

अधिवक्ता भारद्वाज ने तर्क दिया कि कंगना कार्यवाही में देरी करने की कोशिश कर रही थीं और कई चेतावनियों के बावजूद सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई. कोर्ट ने रनौत को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. गुरुवार (9 सितंबर) को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अख्तर की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी.
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क्या था मामला ?

जावेद अख्तर ने 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी पर इंटरव्यू में उन्होंने "उन्हें बदनाम करने और कलंकित करने के लिए" मानहानिकारक बयान दिए थे. जुलाई में, कंगना रनौत ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी.

रनौत ने मानहानि की सुनवाई में उपस्थित होने से स्थायी छूट के लिए भी याचिका दायर की थी, लेकिन मामला लंबित है और 20 सितंबर को अगली सुनवाई में भी विचार किया जाएगा.

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