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प्रेस की आजादी और निजता के अधिकार के बीच संतुलन जरूरी- शिल्पा की याचिका पर HC

Raj Kundra pornography case कोर्ट ने कहा इस मामले में करीब से जांच की जरूरत

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बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कथित पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ मीडिया में कई तरह की खबरें चलाई गईं. इन खबरों को लेकर शिल्पा शेट्टी ने 25 करोड़ का मानहानि का केस दायर किया था. जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई मीडिया संस्थानों को वीडियो और अन्य सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया चैनलों से कुछ ऐसी वीडियो हटाने का आदेश दिया है जो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मानहानिकारक हैं.

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29 मीडिया वेबसाइट-चैनलों पर आरोप

इस मामले में एनडीटीवी, फ्री प्रेस जर्नल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्लैपिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड आदि वेबसाइट सहित कुल 29 मीडिया हाउस पर आरोप लगाए गए हैं.

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि,

"प्रेस की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच की रेखा को संतुलित करना होगा. निजता के संवैधानिक अधिकार को नजरअंदाज करना संभव नहीं है. और ऐसा भी नहीं समझा जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक फिगर है तो उसने अपनी निजता के अधिकार को त्याग दिया है."

कोर्ट ने आगे कहा इस मामले में करीब से जांच की जरूरत होगी क्योंकि अभी यह कहना संभव नहीं है कि हर मीडिया ने मानहानिकारक बातें ही दिखाईं हैं.

पुलिस सूत्रों की खबरें मानहानि के दायरे में नहीं

कोर्ट ने बीरेंद्र सराफ जो शिल्पा शेट्टी के वकील हैं, उनसे पूछा कि पुलिस सूत्रों के हवाले से दी जा रही खबरें गलत कैसे हुई. कोर्ट ने आगे कहा कि आपके पक्षधर के पति पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं ऐसे मामले की रिपोर्टिंग में कोर्ट, मीडिया को प्रभावित नहीं कर सकता. चाहे फिर आप का पक्षधर कोई भी क्यों न हो. कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस सूत्रों की सूचना पर दी गई खबरें मानहानि के दायरे में नहीं आती हैं.

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