दिल्ली सरकार कई बड़े सवालों के घेरे में आ चुकी है. पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और फिर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) जेल जा चुके हैं. अब जेल जाने की तलवार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर लटकी है.
अगर केजरीवाल को जेल होती है तो दिल्ली सरकार का क्या होगा? क्या केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है? केजरीवाल पर क्या आरोप लगे हैं? इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है?
चलिए एक-एक कर सब समझते हैं.
अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए तो क्या जेल से चल सकती है सरकार, क्या कहता है संविधान?
1. CM अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लगे हैं?
दिल्ली शराब नीति को लेकर जांच कर रही ED ने 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन जारी किया था, लेकिन केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे.
किन आरोपों को लेकर जांच कर रही ED? दिल्ली सरकार ने अपनी शराब नीति में जो बदलाव किए थे उसके बाद सरकार में कुछ लोगों को गलत तरीके से पैसा मिला है, ऐसा ईडी का आरोप है. हालांकि शराब नीति में किए गए बदलावों को लेकर जब आप सरकार पर सवाल उठ रहे थे तब 10 महीने के अंदर ही इस नीति को वापस ले लिया गया था.
केजरीवाल को ED का समन क्यों? पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत समन जारी किया था. इसी एक्ट के तहत ससोदिया की गिरफ्तारी हुई थी.
केजरीवाल के खिलाफ ED की चार्जशीट में क्या है? ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि कथित शराब घोटाले में जो आरोपी हैं वो केजरीवाल के संपर्क में थे, इस कथित घोटाले के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी थी. सीबीआई भी इस मामले में छानबीन कर रही है और इस साल अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है.
Expand2. दिल्ली सरकार पर गहराते संकट पर क्या बोली आम आदमी पार्टी?
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अधिकारी जेल में ही जाएंगे, हम कैबिनेट मंत्री भी वहीं काम कराने जाएंगे और जैसा माहौल है हो सकता है कि हम सब जेल ही चलें जाएं. ऐसा हुआ तो भी वहीं से सरकार चलेगी. वहीं अधिकारी को बुलाएंगे और जो विधायक बाहर रहेंगे वे जमीन पर काम करेंगे."
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि "संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री को ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा."
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो वे जेल से ही सरकार का काम करने की अनुमति मांगने के लिए कोर्ट जाएंगे.
उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायकों के बाद अब वो दिल्ली में आप के पार्षदों, पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों समेत देशभर में पार्टी के संगठन से चर्चा करेंगे. दिल्ली के विधायकों ने जो प्रस्ताव दिया उस पर विचार करेंगे.
Expand3. क्या जेल से चल सकती है दिल्ली सरकार?
केजरीवाल पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है?
पहले ये समझ लीजिए कि संविधान के आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. मामला सिविल हो या आपराधिक - एक राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. इन पर मामला तभी बन सकता है जब ये अपना पद छोड़ दें.
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन - सिविल केस में गिरफ्तारी नहीं, आपराधिक केस में हो सकती गिरफ्तारी
सीपीसी के सेक्शन 135 के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सासंद पर सिविल केस दर्ज है तो ऐसे मामलों में इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती. संसद या विधानसभा सत्र के 40 दिन पहले और इसके 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है.
लेकिन अगर आपराधिक मामला है तो..., केंद्रीय जांच एजेंसी सासंदों/पीएम या विधायकों/सीएम की गिरफ्तारी कर सकती है. बता दें कि कथित शराब घोटाले का मामला भी आपराधिक मामला है.
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जरूरत पड़ने पर ही आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है. वहीं गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए कि आरोपी फरार हो सकता है, सबूत नष्ट करने की कोशिश कर सकता है, या कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कोई कदम उठा सकता है.
बताते चले कि, अगर सीएम पर दोष सिद्ध हो जाए और उन्हें दो साल से अधिक की सजा मिले तब उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी, जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में हुआ था. लेकिन फिलहाल केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों के आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा है.
Expand4. पहले भी जेल जा चुके हैं मुख्यमंत्री?
अगर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो ये कोई पहला मामला नहीं होगा जब किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो.
इससे पहले, पहली बार तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की गिरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी.
वहीं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए थे. उन्होंने गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था और फिर जेल गए थे.
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CM अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लगे हैं?
दिल्ली शराब नीति को लेकर जांच कर रही ED ने 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन जारी किया था, लेकिन केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे.
किन आरोपों को लेकर जांच कर रही ED? दिल्ली सरकार ने अपनी शराब नीति में जो बदलाव किए थे उसके बाद सरकार में कुछ लोगों को गलत तरीके से पैसा मिला है, ऐसा ईडी का आरोप है. हालांकि शराब नीति में किए गए बदलावों को लेकर जब आप सरकार पर सवाल उठ रहे थे तब 10 महीने के अंदर ही इस नीति को वापस ले लिया गया था.
केजरीवाल को ED का समन क्यों? पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत समन जारी किया था. इसी एक्ट के तहत ससोदिया की गिरफ्तारी हुई थी.
केजरीवाल के खिलाफ ED की चार्जशीट में क्या है? ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि कथित शराब घोटाले में जो आरोपी हैं वो केजरीवाल के संपर्क में थे, इस कथित घोटाले के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी थी. सीबीआई भी इस मामले में छानबीन कर रही है और इस साल अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है.
दिल्ली सरकार पर गहराते संकट पर क्या बोली आम आदमी पार्टी?
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अधिकारी जेल में ही जाएंगे, हम कैबिनेट मंत्री भी वहीं काम कराने जाएंगे और जैसा माहौल है हो सकता है कि हम सब जेल ही चलें जाएं. ऐसा हुआ तो भी वहीं से सरकार चलेगी. वहीं अधिकारी को बुलाएंगे और जो विधायक बाहर रहेंगे वे जमीन पर काम करेंगे."
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि "संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री को ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा."
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो वे जेल से ही सरकार का काम करने की अनुमति मांगने के लिए कोर्ट जाएंगे.
उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायकों के बाद अब वो दिल्ली में आप के पार्षदों, पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों समेत देशभर में पार्टी के संगठन से चर्चा करेंगे. दिल्ली के विधायकों ने जो प्रस्ताव दिया उस पर विचार करेंगे.
क्या जेल से चल सकती है दिल्ली सरकार?
केजरीवाल पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है?
पहले ये समझ लीजिए कि संविधान के आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. मामला सिविल हो या आपराधिक - एक राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. इन पर मामला तभी बन सकता है जब ये अपना पद छोड़ दें.
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन - सिविल केस में गिरफ्तारी नहीं, आपराधिक केस में हो सकती गिरफ्तारी
सीपीसी के सेक्शन 135 के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सासंद पर सिविल केस दर्ज है तो ऐसे मामलों में इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती. संसद या विधानसभा सत्र के 40 दिन पहले और इसके 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है.
लेकिन अगर आपराधिक मामला है तो..., केंद्रीय जांच एजेंसी सासंदों/पीएम या विधायकों/सीएम की गिरफ्तारी कर सकती है. बता दें कि कथित शराब घोटाले का मामला भी आपराधिक मामला है.
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जरूरत पड़ने पर ही आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है. वहीं गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए कि आरोपी फरार हो सकता है, सबूत नष्ट करने की कोशिश कर सकता है, या कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कोई कदम उठा सकता है.
बताते चले कि, अगर सीएम पर दोष सिद्ध हो जाए और उन्हें दो साल से अधिक की सजा मिले तब उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी, जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में हुआ था. लेकिन फिलहाल केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों के आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा है.
पहले भी जेल जा चुके हैं मुख्यमंत्री?
अगर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो ये कोई पहला मामला नहीं होगा जब किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो.
इससे पहले, पहली बार तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की गिरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी.
वहीं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए थे. उन्होंने गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था और फिर जेल गए थे.
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