सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्यापम भर्ती घोटाले पर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मध्य प्रदेश में 2008 से 2012 के बीच एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले 634 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2008-2012 के बीच इन सभी 634 स्टूडेंट्स का एडमिशन नियमों के विरुद्ध किया गया था.
छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने इस अपील को खारिज कर दिया.
हाल ही में सीबीआई ने व्यापम भर्ती घोटाले से जुड़े करीब 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. अभी सीबीआई 45 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
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