समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में बरी कर दिया गया है. एमपीएमएल कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में उन्हें इस केस में तीन साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी.
आजम खान ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसके बाद खान के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है जिसके बाद उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई थी.
कोर्ट के फैसले से पहले आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आजम खान की याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था.
यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील फाइल की थी, हमें लोअर कोर्ट से सजा मिली थी, आज अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है... हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है. आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया. हमें झूठा फंसाया गया, हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, हमारी बात मानी गई, यह अपील हमारे फेवर में गई है. अब दोषमुक्त कर दिया है.आजम खान के वकील विनोद शर्मा
भाषण के दौरान आजम खान ने क्या बोला था?
"मोदी जी आपने हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है. जो कांग्रेस का कैण्डिडेट खड़ा हुआ है वह सिर्फ मुसलमानों में वोट न मांगे कुछ हिन्दू भाइयों में भी जाकर वोट मांगे. सारा दिन मुसलमानों में वोट मांग रहे हो ताकि मुसलमानों का वोट काटकर भाजपा को जीता सको."
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