मणिपुर फेक एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 5 FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. ये एफआईआर सीआरपीएफ, इम्फाल पुलिस और असम राइफल्स के जवानों पर 'कॉमन इंटेशन' (सामान्य आशय) के तहत दर्ज की जानी हैं.
इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे. बता दें इन फेक एनकाउंटर की जांच सीबीआई की स्पेशल टॉस्क फोर्स कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी सुरक्षाबलों की याचिका
इससे पहले सुरक्षाबलों ने एक्स्ट्रा जूडिशियल किलिंग की सुनवाई कर रही बेंच के जजों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस लोकुर और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था.
याचिका में फेक एनकाउंटर की सुनवाई कर रहे जजों की कथित टिप्पणी का भी जिक्र किया गया था. टिप्पणी के मुताबिक सुनवाई कर रही बेंच ने अपने कमेंट में 'सुरक्षाकर्मी हत्यारे हैं.' बता दें अदालत एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें मणिपुर में की गई 1528 एक्स्ट्रा जूडिशियल किलिंग की जांच करने की मांग की गई थी.
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