ADVERTISEMENTREMOVE AD

शरद पवार पर हमला करने वाला भगोड़ा घोषित शख्स दिल्ली से गिरफ्तार

आरोपी ने साल 2011 में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के ऊपर दिल्ली में हमला किया था.

story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

दिल्ली पुलिस ने पांच साल से फरार एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार बदमाश का नाम हरविंदर सिंह उर्फ अरविंदर सिंह है. हरविंदर पर आरोप है कि उसने साल 2011 में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के ऊपर दिल्ली में हमला किया था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाद में वह फरार हो गया. करीब पांच साल बाद आरोपी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

नई दिल्ली जिले के डीसीपी ईश सिंघल ने बुधवार को बताया, "36 वर्षीय अरविंदर सिंह दिल्ली के सरुप नगर इलाके का रहने वाला है. उसे मंगलवार को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया. हमला करने के मामले में उसके खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं."

दो थानों में दर्ज थे मामले

अरविंदर पर पहला मामला एफआईआर नंबर 209 पर साल 2011 नई दिल्ली के कनाट प्लेस थाने में दर्ज हुआ था. जबकि दूसरा मामला नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर नंबर 112/12 पर जान से मारने की धमकी आदि देने की धाराओं में दर्ज किया गया था. दोनों ही मामलों में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी की कोई उम्मीद न देखते हुए अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था.

सरेआम किया था शरद पवार पर हमला

पुलिस के मुताबिक, "24 नवंबर, 2011 को नई दिल्ली के कनाट प्लेस थाने में दर्ज मामले के मुताबिक, आरोपी ने उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री रहे शरद पवार के ऊपर हमला बोल दिया था. साथ ही उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी. केंद्रीय कृषि मंत्री पर हमले की घटना को नई दिल्ली नगर पालिक परिषद के कन्वेंशन हॉल में अंजाम दिया गया था."

पवार पर हमले के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था. कोर्ट में केस-ट्रायल के दौरान आरोपी फरार हो गया. इसीलिए 29 मार्च, 2014 को पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी कुमारी प्रगति ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था.

आरोपी ने सिपाही पर भी किया था हमला

डीसीपी ईश सिंघल ने कहा, "आरोपी पर दूसरा मामला नई दिल्ली के ही संसद मार्ग थाने में दर्ज था. उस मामले में आरोपी ने एक सिपाही पर हमला बोल दिया था. इतना ही नहीं आरोपी ने सिपाही को जान से मारने की धमकी भी दी थी. इस मामले में पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी कुमारी प्रीति परेवा ने 24 अप्रैल, 2019 को उसे भगोड़ा घोषित किया था."

डीसीपी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने अरविंदर सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

डीसीपी ने बताया, "आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कनाट प्लेस सब-डिविजन के सहायक पुलिस आयुक्त अखिलेश्वर स्वरूप यादव और मंदिर मार्ग थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में बनी मंदिर मार्ग थाने के दारोगा जय सिंह और हवलदार कुलदीप सिंह की टीम कई महीने से भागदौड़ में लगी हुई थी. तब यह कामयाबी मिली."

(इनपुट: आईएएनएस)

ये भी पढ़ें- पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंचा शख्स, पुलिस के भी उड़ गए होश

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×