JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने गुरुवार, 2 मई को लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. इससे पहले प्रज्वल को मंगलवार को SIT के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया था, जिसमें वो विफल रहे थे.
SIT ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर
बुधवार को JDS के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल ने SIT के सामने पेश होने के लिए सात दिन का समय मांगा था. SIT ने उसी दिन प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना को भी नोटिस जारी किया, जिन्हें एक महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी बनाया गया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, SIT में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की पुष्टि की है. प्रज्वल को हिरासत में लेने के लिए सभी इमिग्रेशन प्वाइंट्स पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है. फिलहाल प्रज्वल के जर्मनी में होने की खबर है.
''लुकआउट नोटिस जारी करना एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) है और हमने ऐसा किया है.''
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य महिला आयोग के एक पत्र के बाद आरोपों की जांच के लिए SIT के गठन की घोषणा की थी. बात दें कि सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना कथित तौर पर शामिल थे.
"प्रज्वल रेवन्ना ने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की": विदेश मंत्रालय
प्रज्वल रेवन्ना राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की और कहा कि उसने जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई और न ही ऐसी कोई मंजूरी जारी की गई थी.
एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा
“सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी. जाहिर है, कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था. राजनयिक पासपोर्ट रखने वालों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है. मंत्रालय ने उक्त सांसद के लिए किसी अन्य देश के लिए कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया है...हां, उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की थी.''
पेन ड्राइव मिलने के बाद दर्ज हुआ मामला
हसन लोकसभा क्षेत्र में 2,967 फाइलों वाली पेन ड्राइव मिलने के बाद 28 अप्रैल को होलेनरासीपुरा शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. 47 वर्षीय एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि प्रज्वल और उनके पिता होलेनरासिपुरा विधायक एचडी रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया था.
प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मामले में अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रज्वल ने बुधवार को अपने X अकाउंट पर लिखा, “चूंकि मैं पूछताछ में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से सी.आई.डी. बेंगलुरु को सूचित कर दिया है. सच्चाई जल्द ही सामने आएगी.”
CM सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
उसी दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को राजनयिक और पुलिस चैनलों का उपयोग करके उनकी वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए.
सिद्धारमैया ने पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा पर अपने पोते को देश से भागने में मदद करने का आरोप लगाया. उन्होंने JDS की सहयोगी बीजेपी पर रेवन्ना को वीजा दिलाने का भी आरोप लगाया.
हालांकि, एचडी रेवन्ना ने आरोपों को 'साजिश' बताया है और कहा, "4-5 साल पुराना है और मुझे पता है कि किस तरह की साजिश चल रही है."
वहीं JDS ने प्रज्वल को मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया और कहा कि जब तक SIT अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक वह निलंबित रहेंगे.
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