उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक दलित युवक के साथ मारपीट करने और उसे पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है. वहीं, दूसरे पक्ष ने भी पीड़ित पर आरोप लगाया है कि उसने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है. पुलिस ने दोनों के आरोपों पर मामला दर्ज कर लिया है और दोनों ही पक्षों के एक-एक लोगों को हिरासत में ले लिया है.
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित के परिजनों ने थाना सुजानगंज में तहरीर दी है कि 23 नवंबर, शुक्रवार को उसके बेटे को गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा, जातिसूचक शब्द में गाली-गलौज की और पेशाब पिलाया. इतना ही नहीं, उन्होंने बेटे की दाहिनी पलक भी छील दी. इस दौरान किसी तरह पीड़ित के पिता ने अपने बेटे की जान बचाई. उन्होंने आरोपियों पर मारपीट, गाली-गलौज और पेशाब पिलाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल भी करवाया है.
पुलिस ने IPC की धारा 323, 504, 506, एससी-एसटी एक्ट 1989 (संशोधन 2015) के तहत धारा 3 (1) (ई) और 3 (2) (ई) के तहत FIR दर्ज की है.
'जान से मारने की धमकी दी'
पुलिस ने बताया की पीड़ित की तरफ से थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका बेटा पड़ोसी को गुरुवार को दिन में आमी मोड़ छोड़ने गया था. इस दौरान जब वह सुबह दस बजे साइकिल से घर लौट रहा था, तभी पेट्रोल पंप के पास आदित्य सिंह और कुछ अन्य लोगों ने बेटे को रोक कर जातिसूचक शब्दों की गाली दी, साथ ही जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उसे उठाकर बाग में ले गये और तालाब में डूबो-डूबो कर पीटा, मुंह में मिट्टी ठूंसी और पेशाब भी पिलाई.
पीड़ित के पिता को भी पीटने का आरोप
पीड़ित के परिजनों ने दावा कि आरोपियों ने नाबालिग की दाहिनी आई ब्रो को पहले हाथ से उखाड़ी और फिर ब्लेड से साफ कर दी. घटना के बाद जब पीड़ित ने अपने पिता को मौके पर बुलाया तो आरोपियों ने पिता को भी गाली देने लगे और उसके बाद पिटाई भी कर दी.
आरोपियों ने भी पीड़ित पर स्कूल जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है. उन्होंने मामले को लेकर स्थानीय थाने में तहरीर दी है. जिस पर पुलिस ने IPC की धारा 354 में केस दर्ज कर लिया.
पुलिस ने क्या कहा?
इस घटना के संबंध में सीओ बदलापुर अशोक कुमार ने कहा, "24 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया की उनका लड़का साइकिल से आ रहा था. इस बीच, फुटानी पेट्रोल पंप के उसे रोककर पास के सेमरिया बाग में ले जाया गया, जहां पर गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट, गाली-गलौज और अपमानजनक हरकत को अंजाम दिया गया."
दूसरे पक्ष वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि जब उनकी बेटी महाविद्यालय में पढ़ने जा रही थी तो अग्निवेश और भोदू द्वारा छेड़खानी और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया.अशोक कुमार, सीओ, बदलापुर
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "दोनों प्रार्थनापत्र पर थाना सुजानगंज में मामला दर्ज कर दोनों ही पक्षों से एक-एक लोग को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है."
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