दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है. इस मामले में पूछताछ के मंगलवार सुबह लिए सीनियर कांग्रेस लीडर प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर पहुंचे.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विस्तार से जवाब देने के लिए समय चाहता है. इस वजह से कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तय की है. इसी दिन एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भी सुनवाई होगी.
3 अप्रैल को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल
एयरसेल मैक्सिस डील केस में ईडी ने बीते तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. इस केस में यूपीए सरकार में वित्तमंत्री रहे पी. चिदंबरम पर कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही डील को मंजूरी देने का आरोप लगाया गया था. ईडी ने मामले में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी.
कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 5 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा था. तब तक उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
क्या है पूरा मामला?
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया था कि एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही डील को मंजूरी दी थी. ये डील 3500 करोड़ की थी.
नियमों के मुताबिक, वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे. FIPB ने फाइल वित्तमंत्री के पास भेजी थी, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी.
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