गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित हुए डॉ कफील खान की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि डॉ कफील अहमद खान (Dr Kafeel Khan) को चार साल से निलंबित क्यों रखा गया है? कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक विभागीय कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी? कफील खान ने अपने निलंबन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे लेकर अब सरकार से जवाब मांगा गया है.
5 अगस्त तक सरकार को देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 5 अगस्त तक जानकारी देने को कहा है. जिसमें सरकार को ये बताना होगा कि पिछले चार सालों से डॉ कफील खान को लेकर आखिर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया और उन्हें उनकी नौकरी पर वापस क्यों नहीं रखा गया.
बता दें कि डॉ कफील खान कई बार अपने निलंबन को वापस लेने की मांग कर चुके हैं. कोरोना काल की शुरुआत से ही वो योगी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो अपने अनुभव से लोगों की मदद करना चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जानबूझकर उनका निलंबन खत्म नहीं किया जा रहा है. उनका दावा है कि वो इसे लेकर 36 से ज्यादा बार चिट्ठी लिख चुके हैं.
क्यों हुए थे निलंबित?
22 अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन खत्म हो गया. जिसके चलते कई बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर डॉ कफील खान को निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की बात हुई थी. लेकिन अब तक वो जांच पूरी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर कफील खान ने याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2019 को 3 माह में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया था. लेकिन इस पर 11 महीने बाद 24 फरवरी 2020 को जांच रिपोर्ट स्वीकार की गई. इसके बाद अब कोर्ट ने दो बिन्दुओं पर दोबारा जांच का आदेश दिया है, जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने ये आदेश दिया.
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