महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial custody) में भेज दिया. इससे पहले 7 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें ईडी (ED) की हिरासत में भेजा था. इस दौरान अनिल देशमुख ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए घर के खाने के लिए मांग की. लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि आप पहले जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तो विचार करेंगे.
हालांकि कोर्ट ने अनिल देशमुख को जेल में अलग से बेड की अनुमति दे दी. क्योंकि मेडिकल कंडीशंस के आधार पर उन्होंने मांग की थी.
2 नवंबर को हुई थी अनिल देशमुख की गिरफ्तारी
ईडी ने 2 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था. उससे पहले ईडी ने कई बार समन करके देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और अलग-अलग अदालतों में अर्जी दी. लेकिन उन्हें कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली और ईडी के सामने पेश होना पड़ा, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.
अनिल देशमुख पर आरोप क्या हैं?
एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, उन पर आरोप हैं कि ऑर्केस्ट्रा-बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपये देशमुख को मिले थे. इसके अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर मुंबई के पब, रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद पहले सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और फिर ईडी रोल में आई.
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