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आर्यन खान से अभी नहीं मिल पाएंगे गौरी-शाहरुख, करना होगा इंतजार, जानें क्यों

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज पर ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन्हें जमानत मिली है.

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मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs case) में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan bail) को जमानत मिल गई है, लेकिन उनका और गौरी खान (Gauri khan) का इंतजार अभी भी बना रहेगा. क्योंकि आर्यन खान को अभी ये रात भी जेल में बितानी होगी. आर्यन खान के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट (arbaaz merchant) और मुनमुन धमेचा (munmun dhamecha) को भी कोर्ट ने जमानत दी है. ये तीनों ही कल जेल से बाहर निकल सकते हैं.

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जमानत के बाद भी जेल में क्यों रहेंगे आर्यन?

दरअसल आर्यन खान समेत दो और लोगों को इस केस में जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी अदालत से डीटेल्ड ऑर्डर नहीं मिला है. ये ऑर्डर जारी होने के बाद आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा. जेल के अंदर एक बेल ऑर्डर का बॉक्स होता है जिसमें ये ऑर्डर डाला जाएगा.

इन ऑर्डर्स को जेल अधिकारी दिन में दो बार निकालते हैं, पहली बार दोपहर को और दूसरी बार शाम को. इसका मतलब है कि अगर दोपहर से पहले जमानत के ऑर्डर जेल पहुंच गए तो जेल मेन्युअल के हिसाब से जमानत की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.

अगर जेल प्रशासन को कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने में देरी हुई तो कल की रात भी आर्यन खान को जेल में काटनी पड़ सकती है. इस स्थिति में फिर उन्हें परसों रिहा किया जाएगा.

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क्या बोले आर्यन के वकील?

इस हाई प्रोफाइल केस में बड़ी कामयाबी मिलने के बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि, आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी होने के बाद जेल से छोड़ा जाएगा. मेरे लिए ये एक रेगुलर केस की तरह है. कुछ में जीत मिलती है और कुछ में हार... मैं खुश हूं कि आर्यन खान को जमानत मिली है.

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2 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे आर्यन

आर्यन खान को 2 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज शिप पार्टी से हिरासत में लिया गया था. कई घंटों तक हिरासत में रखने के बाद एनसीबी ने आर्यन और अन्य कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिसके बाद से ही आर्यन खान पहले एनसीबी कस्टडी और बाद में आर्थर रोड जेल में थे. आर्यन खान की तरफ से एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. जिसके बाद आर्यन ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

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