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समीर वानखेड़े को HC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से तीन दिन पहले देना होगा नोटिस

समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है जांच की तैयारी

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मुंबई ड्रग्स मामले में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. लेकिन वानखेड़े के लिए हाईकोर्ट से राहत की खबर मिली है. हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन न लिया जाए. इससे पहले वानखेड़े ने गिरफ्तारी या फिर इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए.

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मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने राज्य सरकार की तरफ से बनाई जा रही SIT के खिलाफ हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि, जब एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी आरोपों की जांच कर रहे हैं तो समानांतर जांच की क्या जरूरत है?

हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से समीर वानखेड़े को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसके लिए तीन दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा. बिना नोटिस के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

वानखेड़े पर करोड़ों रुपये की उगाही के आरोप

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उन पर लगातार आरोप लगते गए. पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड से करोड़ों की उगाही करने का काम करते हैं, इसके बाद मुंबई ड्रग्स मामले से जुड़े गवाह ने भी ऐसे ही आरोप लगाए और कहा कि शाहरुख खान से उनके बेटे को छोड़ने के लिए करोड़ों की डील चल रही थी. इन आरोपों के बाद एनसीबी ने वानखेड़े के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की. जिसके बाद उनसे पूछताछ भी हो चुकी है. वहीं मुंबई पुलिस भी इस मामले में जांच शुरू करने जा रही है. इसके लिए एक एसआईटी गठित की जा रही है.

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